ग्वालियर व्यापार मेला 2024-25 में गैर-परिवहन यान (मोटरसाइकिल, मोटरकार, ओमनी बस) और हल्के वाहनों की बिक्री पर आजीवन मोटरयान कर की दर में 50% छूट का निर्णय लिया गया है। यह छूट केवल उन्हीं वाहनों पर लागू होगी, जिनका स्थायी पंजीयन क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय, ग्वालियर से कराया जाएगा। ग्वालियर से बाहर के ऑटोमोबाइल व्यापारी, क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय, ग्वालियर से व्यवसाय प्रमाण-पत्र प्राप्त कर मेले में अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करने के बाद ही वाहन विक्रय कर सकेंगे। इस छुट से ओटो मोबाईल सेक्टर में बिक्री बढेगी |
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